आनंदपाल एनकाउंटर की फिर होगी जांच, क्लोजर रिपोर्ट खारिज
राजस्थान के दुर्दांत हिस्ट्रीशीटर आनंदपाल एनकाउंटर मामले में चूरू के एसीजेएम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार कर मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए हैं।
राजस्थान के दुर्दांत हिस्ट्रीशीटर आनंदपाल एनकाउंटर मामले में चूरू के एसीजेएम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार कर मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और जांच के भी आदेश दिये हैं।
आनंदपाल एनकाउंटर में मारा गया था। एनकाउंटर विवादों में आ गया और विभिन्न पक्षों ने इस पर सवाल उठाए। कई लोगों का आरोप था कि एनकाउंटर फर्जी था और इसे जानबूझकर अंजाम दिया गया था। इसके बाद सीबीआई ने जांच की और अपनी क्लोजर रिपोर्ट पेश की, जिसमें एनकाउंटर को सही ठहराया गया और मामले को बंद कर दिया गया।
एसीजेएम कोर्ट, चूरू ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और आदेश दिया कि मामले की फिर से जांच की जाए। कोर्ट ने विशेष रूप से पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को कहा है। इस फैसले ने एनकाउंटर को लेकर उठाए गए सवालों और विवादों को नए सिरे से उजागर कर दिया है।