पूर्व विधायक भवानीसिंह राजावत को जेल भेजा
कोटा में एसटी-एससी कोर्ट ने भाजपा के पूर्व विधायक एवं मंत्री रहे भवानी सिंह राजावत को तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के आदेश के बाद राजावत को जेल भेज दिया गया।

कोटा में एसटी-एससी कोर्ट ने भाजपा के पूर्व विधायक एवं मंत्री रहे भवानी सिंह राजावत को तीन साल की सजा सुनाई है। उन पर नयापुरा थाना क्षेत्र स्थित डीएफओ कार्यालय में हंगामा करने और अधिकारियों के साथ बदसलूकी करने का आरोप था।
कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद राजावत की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद उनके समर्थकों ने कोर्ट परिसर में नारेबाजी की। सुरक्षा कारणों से कोर्ट में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद राजावत को जेल भेज दिया गया। जेल के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया है।
बता दें कि मार्च 2022 में कोटा के दाढ़ देवी माता जी मंदिर रोड पर यूआईटी द्वारा करवाए जा रहे पेचवर्क को वन विभाग ने रुकवा दिया था। इस पर नाराज होकर पूर्व विधायक राजावत ने वन विभाग के ऑफिस में घुसकर तत्कालीन डीसीएफ रविकुमार मीणा को थप्पड़ मार दिया था।
इस घटना के बाद डीसीएफ मीणा ने नयापुरा थाने में पूर्व विधायक राजावत, भाजपा कार्यकर्ता महावीर सुमन और 10-15 अन्य लोगों के खिलाफ थप्पड़ मारने, धक्का-मुक्की करने और राजकार्य में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने धारा 332, 353, 34 और 3(2)(वीए) एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।