बिजयनगर कांड के 3 अन्य आरोपियों को राहत नहीं

अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने बिजयनगर रेप-ब्लैकमेल कांड में तीन आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। इनमें कैफे संचालक श्रवण जाट और दो नाबालिग शामिल हैं।

बिजयनगर कांड के 3 अन्य आरोपियों को राहत नहीं

अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने बिजयनगर रेप-ब्लैकमेल कांड में तीन आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। इनमें कैफे संचालक श्रवण जाट और दो नाबालिग शामिल हैं। मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील प्रशांत यादव ने कोर्ट के सामने ठोस तर्क रखे, जिसके बाद कोर्ट ने सभी याचिकाओं को नामंजूर कर दिया।

इससे पहले 4 जून को पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी की जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 11 बालिग और 5 नाबालिग हैं।

मामला तब सामने आया जब 15 फरवरी को बिजयनगर थाने में एक नाबालिग लड़की ने शिकायत दर्ज की। इसके बाद दो अन्य नाबालिग लड़कियों और उनके परिजनों ने भी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। आरोप है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग लड़कियों के साथ चिल-आउट कैफे में रेप की वारदात हुई। आरोपियों ने अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर पीड़िताओं को ब्लैकमेल किया और उन्हें जबरन रोजा रखने, कलमा पढ़ने, बुर्का पहनने और धर्मांतरण के लिए मजबूर किया।