दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस का कुर्की आदेश रद्द
राजस्थान सरकार को बीकानेर हाउस के मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से बडी राहत मिली है। कोर्ट ने बीकानेर हाउस की कुर्की रद्द कर दी है।

राजस्थान सरकार को बीकानेर हाउस के मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से बडी राहत मिली है। अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा द्वारा दायर याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर बीकानेर हाउस की कुर्की रद्द करते हुए राज्य सरकार को राहत प्रदान की। इस प्रकार, ऐतिहासिक धरोहर बीकानेर हाउस राज्य सरकार के नियंत्रण में बना रहेगा।
अतिरिक्त महाधिवक्ता ल शर्मा ने राजस्थान सरकार की ओर से पक्ष रखा। वहीं, नगर पालिका, नोखा की ओर से अधिवक्ता दीपक वर्मा पेश हुए। डिक्री धारक के अधिकृत प्रतिनिधि ने एक शपथपत्र दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि नगर पालिका, नोखा द्वारा जमा की गई राशि उन्हें जारी की जा सकती है। बशर्ते किसी उच्च न्यायालय द्वारा इस विवाद में कोई अन्य निर्णय न दिया जाए।
इस आधार पर राजस्थान सरकार द्वारा दायर आपत्तियों को समाप्त कर दिया गया और बीकानेर हाउस की कुर्की के आदेश को वापस ले लिया गया।
बीकानेर हाउस के विशेष महत्व को देखते हुए सीएमओ ने इस मामले की पूरी निगरानी की। ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि यह संपत्ति सुरक्षित रहे। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने बीकानेर हाउस को कुर्क करने के आदेश पर 7 जनवरी तक रोक लगा दी थी।