हिरण शिकार केसः बढ सकती सलमान, सैफ, सोनाली की मुश्किलें
जोधपुर का बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। राजस्थान हाईकोर्ट में आज (शुक्रवार को) इस केस पर सरकार और विश्नोई समाज की अपीलों पर सुनवाई हुई।

जोधपुर का बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। राजस्थान हाईकोर्ट में आज (शुक्रवार को) इस केस पर सरकार और विश्नोई समाज की अपीलों पर सुनवाई हुई।
सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज गर्ग ने की। यह मामला राज्य सरकार की ओर से लीव टू अपील के तहत पेश किया गया था। सुनवाई में सलमान खान से जुड़े सभी मामलों को एक साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया। साथ ही इसकी अगली सुनवाई 28 जुलाई को तय की गई।
"अपील की अनुमति" किसी भी मामले में अपील पेश करने की समय सीमा बीत जाने के बाद पेश की जाती है। यह एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें किसी व्यक्ति को किसी निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगनी होती है। खासकर तब जब अपील के लिए सामान्य समय सीमा समाप्त हो गई हो या वह अन्य कानूनी बाधाओं के कारण अपील करने में असमर्थ हो।
बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार का मामला वर्ष 1998 में लूणी थाने में दर्ज किया गया था। मामला 1 व 2 अक्टूबर 1998 को मध्य रात्रि में शिकार के आरोप में अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली बेंद्रे, तब्बू व दुष्यंत सिंह के खिलाफ था, जिसमें सलमान खान के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9/51सलमान खान को छोड़कर सभी सह आरोपियों सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे व दुष्यन्त को 5 अप्रैल 2018 को बरी कर दिया गया था। इसके बाद जोधपुर के सीजेएम कोर्ट द्वारा सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे व दुष्यन्त को बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में लीव टू अपील पेश की गई, जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी।