एकल पट्टा केसः राज्य सरकार व संबंधित पक्षों से जवाब-तलब

जयपुर के चर्चित एकल पट्टा प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई शुरू हुई। अब जनवरी के अंतिम सप्ताह में इस मामले की फाइनल सुनवाई होगी।

एकल पट्टा केसः राज्य सरकार व संबंधित पक्षों से जवाब-तलब

जयपुर के चर्चित एकल पट्टा प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई शुरू हुई। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और जेडीए के तीन पूर्व अधिकारियों से जुड़े एकल पट्टा प्रकरण में हाईकोर्ट ने अशोक पाठक को इंटरविनर बनने का आवेदन करने को 3 सप्ताह का समय दिया है। साथ ही राज्य सरकार तथा संबंधित पक्ष को भी तीन हफ्ते में जवाब पेश करने का आदेश दिया।

मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव की एकलपीठ ने शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान आरटीआई एक्टिविस्ट अशोक पाठक को तीन सप्ताह में इंटरविनर बनने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट से रैफर होकर आई याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया गया है। अब जनवरी के अंतिम सप्ताह में इस मामले की फाइनल सुनवाई होगी।

एकल पट्टा प्रकरण में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल व जेडीए के अन्य तीन पूर्व अधिकारियों पर लगे आरोपों को लेकर भजनलाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना स्टैंड बदल दिया था। शपथ पत्र में करीब 6 महीने पहले राज्य सरकार ने सभी को क्लीन चिट दी थी, लेकिन पिछले महीने सरकार ने नया शपथ पत्र पेश कर कहा है कि सभी के खिलाफ मामला बनता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को मामले की दोबारा सुनवाई करने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट 6 महीने में मामले की दोबारा सुनवाई कर अपना फैसला दे।

उल्लेखनीय है कि 29 जून 2011 को जेडीए ने गणपति कंस्ट्रक्शन के शैलेंद्र गर्ग के नाम एकल पट्टा जारी किया था। इसकी 2013 में रामशरण सिंह ने एसीबी को शिकायत की थी। इसके बाद पट्टा निरस्त हो गया था। तब तत्कालीन एसीएस जीएस संधू, आरएएस अधिकारी निष्काम दिवाकर, जोन उपायुक्त ओंकारमल सैनी व अन्य की गिरफ्तारी भी हुई थी। एसीबी ने धारीवाल से भी पूछताछ की थी।