मुंह छिपाकर जेल से निकला कन्हैया हत्याकांड का आरोपी
राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद शनिवार सुबह कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में गिरफ्तार आरोपी जावेद को अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल से मुंह छिपाते हुए बाहर निकला और तुरंत ही गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया।
राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद शनिवार सुबह कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में गिरफ्तार आरोपी जावेद को अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल से रिहा कर दिया गया। काले रंग का कुर्ता-पायजामा और सफेद रंग की चप्पल पहनकर जावेद एक बड़ा थैला लिए जेल से मुंह छिपाते हुए बाहर निकला और तुरंत ही गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया।
जावेद पर हत्या से पहले घटनास्थल की रेकी करने और साजिश रचने का आरोप है। उसे 2 साल बाद हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। हाईकोर्ट का आदेश है कि जावेद देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। उसे एनआईए की जांच में लगातार सहयोग करना होगा।
उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में जावेद से पहले 1 सितंबर 2023 को अन्य आरोपी फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बाबला को भी जमानत मिल चुकी है। जबकि फरहाद को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कोर्ट से जमानत पर है।
अजमेर के घुघरा स्थित हाई सिक्योरिटी जेल के जेल अधीक्षक पारस जांगिड़ ने बताया कि जेल में मोहम्मद जावेद काफी शांत रहता था और जेल प्रहरियों का कहना भी मानता था। जेल प्रशासन को कोर्ट आदेश 6 सितंबर की रात 9:00 बजे के बाद मिला। तब तक जेल बंद हो चुका था। इसीलिए आज सुबह मोहम्मद जावेद को जेल प्रशासन द्वारा चाय-नाश्ता कराया गया। जेल के अंदर रहने के दौरान खाद्य सामग्री के लिए जावेद के परिजनों ने ₹3500 रुपये जमा कराए थे, जिसका पूरा हिसाब जावेद को दिया गया। उसने जेल की कैन्टीन से 3500 रुपये के नमकीन बिस्किट और अंडरगारमेंट खरीदे। जेल प्रशासन नियमों के अनुसार किसी भी कैदी को रिहा होने पर उसकी जमा की गई राशि नगद नहीं दी जाती। कैदी को उन पैसों का जेल की कैंटीन से कुछ सामान खरीदना होता है।