केजरीवाल की जेल में ही होगी मेडिकल जांच
दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत याचिका बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए जेल प्रशासन को केजरीवाल की बीमारी से संबंधित जांच कराने के आदेश दिए।

दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत याचिका बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी। केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए सात दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए जेल प्रशासन को केजरीवाल की बीमारी से संबंधित जांच कराने के आदेश दिए।
केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने कहा था कि केजरीवाल अदालत को गुमराह कर रहे हैं। लगातार चुनाव प्रचार कर रहे केजरीवाल का स्वास्थय तब खराब हुआ जब सरेंडर करने का समय आया।
केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 मई को दी गई अंतरिम जमानत पर एक जून तक के लिए जेल से रिहा किया गया था। इसके बाद उन्होंने अंतरिम जमानत को सात दिन के लिए बढ़ाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया। शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री ने 29 मई को उनकी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में केजरीवाल ने गुहार लगाई थी कि उन्हें मेडिकल जांच कराने के लिए समय चाहिए, क्योंकि उनका वजन कम हो रहा है और कीटोन का स्तर उच्च है।
इसके बाद केजरीवाल ने चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की मांग करते हुए विशेष सीबीआई-ईडी अदालत का रुख किया। 1 जून को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने अपना आदेश पांच जून के लिए सुरक्षित रख लिया था।