नई टैक्स प्रणाली अपनाने पर जोर देने वाला बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में पुराने पैटर्न (old tax regime) से इनकम टैक्स देने वालों को राहत नहीं मिली, मगर नए पैटर्न (new tax regime) से आयकर देने वालों को फायदा हो गया। अब आयकर दाताओं को देर-सबेर नए टैक्स पैटर्न में शिफ्ट होना पड़ेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में पुराने पैटर्न (old tax regime) से इनकम टैक्स देने वालों को राहत नहीं मिली, मगर नए पैटर्न (new tax regime) से आयकर देने वालों को फायदा हो गया। बजट में नई टैक्स प्रणाली के तहत आयकर देने वालों को पहला फायदा स्टैंडर्ड डिडेक्शन की राशि बढ़ाकर दी गई है। पहले करदाता की कुल इनकम में 50 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती थी, अब 75 हजार रुपये की छूट मिलेगी। मतलब, नए टैक्स सिस्टम के हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन किया जाएगा तो 5 से 10 फीसदी कैटिगरी में आने वाले लाखों लोगों की सीधा फायदा मिल जाएगा। इसके अलावा टैक्स स्लैब में हुए बदलाव से भी आयकर दाता को राहत मिल जाएगी। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि देश के दो तिहाई आयकर दाता नए टैक्स सिस्टम को अपना चुके हैं। विशेषज्ञों के अनुसार टैक्स स्लैब में बदलाब और स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि बढ़ने से न्यू रीजिम के आयकर दाताओं का करीब 17-18 हजार रुपये की बचत होगी।
चूंकि आयकर विभाग स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद ही आय की गणना करता है, इसलिए सीधे तौर पर लाखों लोगों का स्लैब ही बदल जाएगा। सबसे अधिक फायदा 3 लाख से 10 लाख रुपये सालाना आय वालों को होगा, जिनकी वार्षिक आमदनी 3 से 6 लाख रुपये के बीच होती है तो उन्हें 5 फीसदी टैक्स देना पड़ता है। इस प्रकार वित्त मंत्री ने बजट के जरिये संदेश दिया है कि अब आयकर दाताओं को देर-सबेर नए टैक्स पैटर्न में शिफ्ट होना पड़ेगा। नए टैक्स पैटर्न में मिली छूट का आकलन करें तो मध्यम वर्ग, जिनकी आय 10-11 लाख के करीब है, उनकी जेब कम हल्की होगी।
हालांकि पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, फिर भी निवेश, हेल्थ इंश्योरेंस, बच्चों की स्कूल फीस और घर के किराए पर खर्च होता है तो ओल्ड टैक्स रिजीम सही रहेगी। पुराने टैक्स ऑप्शन में 87ए का डिडक्शन मिलाकर सालाना 5 लाख रुपए तक की कमाई पर आयकर नहीं देना होता। अगर सालाना आय 5 लाख से 10 लाख के बीच है तो आपको 20% तक टैक्स लगेगा। मतलब, आपको 1,12,500 रुपए टैक्स चुकाना होगा।