ओम बिरला की बेटी के खिलाफ पोस्ट हटाने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल और सोशल मीडिया साइट X को भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (IRPS) की अधिकारी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ सभी अपमानजनक पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया है।  

ओम बिरला की बेटी के खिलाफ पोस्ट हटाने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल और सोशल मीडिया साइट X को भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (IRPS) की अधिकारी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ सभी अपमानजनक पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया है।  

हाईकोर्ट में अंजलि बिरला के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किए जा रहे दावों का ब्यौरा दिया गयाय़। अंजलि की तरफ से बताया गया कि तीन साल बीत जाने के बाद भी उसके खिलाफ झूठा सोशल मीडिया अभियान चलाया जा रहा है। 

वरिष्ठ वकील विनय सक्सेना ने कोर्ट को बताया कि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उसकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। इसे जारी नहीं रखा जा सकता है। इसके बाद अब हाईकोर्ट ने गूगल और एक्स को 24 घंटे के अंदर ऐसे सभी पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया है, जिनमें इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। 

दिल्ली हाईकोर्ट में अंजलि बिरला ने मानहानि का केस दायर किया था। उन्होंने यह केस सोशल मीडिया पर लगातार हो रहे उन दावों के खिलाफ दायर किया था, जिनमें कहा जा रहा था कि अंजलि ने UPSC परीक्षा अपने पिता के प्रभाव के कारण पास की है। इससे पहले अंजलि ने उनके खिलाफ लगातार लग रहे आरोपों के बेबुनियाद बताते हुए कहा था कि इस तरह की बातें एक षड़यंत्र के तरह चलाई जा रही हैं और उनके पिता की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। 

अंजलि बिरला भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (IRPS) की अधिकारी हैं। हाई कोर्ट ने गूगल और X से उनके खिलाफ ऐसे सभी पोस्ट को हटाने का अंतरिम आदेश जारी किया है, जो अगले आदेश तक वैध है। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।