राजस्थानः कर्मचारियों को पेंशन मामले में दी राहत
राजस्थान में नेशनल पेंशन स्कीम(एनपीएस) या ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) लागू करने में असमंजस के बीच आज भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है।

राजस्थान में नेशनल पेंशन स्कीम(एनपीएस) या ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) लागू करने में असमंजस के बीच आज भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। अब जिन राज्य कर्मचारियों ने एनपीएस योजना के तहत पैसा निकाल लिया है, उन्हें इसे जमा नहीं कराना होगा। उनकी निकाली गई राशि को सेवानिवृत्ति के दौरान समायोजन कर लिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से राज्य में ओपीएस लागू रहने की संभावना जताई जाने लगी है।
राज्य के वित्त विभाग ने शुक्रवार को एक परिपत्र जारी किया है। इसके तहत एक जनवरी 2004 के बाद नियुक्त जिन सरकारी कर्मचारियों ने एनपीएस के अन्तर्गत राशि निकाल ली थी, उनकी यह राशि वापस जमा कराने में शिथिलता प्रदान की गई है। इस राशि को सेवानिवृत्ति के समय नियमानुसार गणना कर समायोजित किया जाएगा। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि इस परिपत्र के जारी होने के बाद भी एक जनवरी 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों द्वारा एनपीएस के तहत राशि आहरण के लिए आवेदन किया जाता है, तो उन्हें राजस्थान सिविल सेवा नियम , 1998 के तहत पात्र नहीं माना जाएगा। उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने राज्य सरकार के इस आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने एनपीएस की राशि वापस जमा करने के पूर्व आदेशों को वापस लेकर पेंशन के समय राशि को समाहित करने का निर्णय लेते हुए ओपीएस की सतत बहाली का सकारात्मक संदेश दिया है।