ऱाजस्थानः पुलिस भर्ती में 33% महिला आरक्षण, आदेश जारी
राजस्थान की भजनलाल सरकार ने दीवाली से पहले महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 में संशोधन करते हुए सीधी भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया है।
राजस्थान की भजनलाल सरकार ने दीवाली से पहले महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 में संशोधन करते हुए सीधी भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया है। कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं।
राज्य में अब महिलाओं को पुलिस भर्ती में 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा। पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 में कए गए संसोधन के अनुसार पुलिस भर्ती में महिलाओं को मिलने वाले 33 फीसदी आरक्षण में से एक तिहाई आरक्षण विधवा महिलाओं को मिलेगा। तलाकशुदा महिलाओं का आरक्षण 80-20 के अनुपात में होगा।
राजस्थान की भाजपा सरकार ने 2023 के विधानसभा चुनावों में अपने घोषणापत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात की थी। अब राज्य सरकार ने उस वादे को पूरा करते हुए यह निर्णय लिया है। इससे पहले शिक्षक भर्ती के नियमों में भी संशोधन किया गया था।