13 साल की रेप पीड़िता को गर्भपात की अनुमति

राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता 13 वर्षीय नाबालिग को गर्भपात कराने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा, गर्भावस्था जारी रखने से उसे जीवन भर कष्ट सहना पड़ेगा, जिसमें बच्चे के भरण-पोषण का बोझ और अन्य संबंधित चुनौतियां शामिल हैं।

13 साल की रेप पीड़िता को गर्भपात की अनुमति

राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता 13 वर्षीय नाबालिग को गर्भपात कराने की अनुमति दे दी कोर्ट ने कहा, गर्भावस्था जारी रखने से उसे जीवन भर कष्ट सहना पड़ेगा, जिसमें बच्चे के भरण-पोषण का बोझ और अन्य संबंधित चुनौतियां शामिल हैं न्यायमूर्ति सुदेश बंसल की पीठ ने गर्भावस्था जारी रखने से पीड़िता के मानसिक स्वास्थ्य को होने वाले संभावित नुकसान की  बात भी कही।

पीड़िता की वकील सोनिया शांडिल्य ने बताया कि कोर्ट ने सांगानेर (जयपुर) स्थित महिला अस्पताल के अधीक्षक को मेडिकल बोर्ड की देखरेख में गर्भपात कराने का निर्देश दिया है 

अधिवक्ता शांडिल्य के अनुसार पीड़िता 26 सप्ताह की गर्भवती थी और उसके माता-पिता भी गर्भपात के समर्थन में थे हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है, जब कोर्ट ने गर्भपात की इजाजत दी है सुनवाई के दौरान पिछले कई मामलों का हवाला दिया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट समेत अन्य अदालतों द्वारा गर्भावस्था के 28 सप्ताह से अधिक समय के बाद गर्भपात की अनुमति देना शामिल है