एसआई भर्ती-2021: हाईकोर्ट ने सरकार को फटकारा, प्रक्रिया रोकी
राजस्थान हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती 2021 मामले में गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग और नए आदेशों पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपके पास एसआईटी, पुलिस मुख्यालय और एजी की राय है, फिर भी आप निर्णय लेने में देरी कर रहे हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती 2021 मामले में गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग और नए आदेशों पर रोक लगा दी है। जस्टिस समीर जैन ने कहा कि यह मामला अभी जांच और सुनवाई के दायरे में है, इसलिए कोई भी आगे की कार्रवाई नहीं हो सकती। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 फरवरी तय की है।
हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग, पासिंग आउट परेड और फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगाई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक मामले का निपटारा नहीं हो जाता, कोई नई प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश करते हुए कहा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि एसआईटी की जांच जारी है और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो रही है।
याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने कोर्ट को बताया कि स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) ने भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की है। पुलिस मुख्यालय ने भी इस सिफारिश का समर्थन किया है। एडवोकेट जनरल (एजी) ने भी सलाह दी है कि भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर, फिर से परीक्षा आयोजित की जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार ने इन सभी सिफारिशों को अनदेखा करते हुए अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग और पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब इसे कोर्ट ने रोक दिया है।
हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपके पास एसआईटी, पुलिस मुख्यालय और एजी की राय है, फिर भी आप निर्णय लेने में देरी कर रहे हैं। हमें याचिकाकर्ता की मांग पर फैसला लेना है, भर्ती रद्द करना या नहीं करना मुख्यमंत्री का काम है। पब्लिक में सभी जरूरी सामग्री उपलब्ध है, लेकिन कोर्ट को स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही। कोर्ट ने पूछा कि
क्या सरकार को अपनी कमेटी, अपनी एसआईटी और अपने एजी की राय पर विश्वास नहीं है, क्या इन तीनों राय का कोई महत्व नहीं है?
कोर्ट ने सरकार को पहले 6 सप्ताह का समय दिया था और फिर अतिरिक्त 48 घंटे का मौका दिया, लेकिन स्पष्ट निर्णय न लेने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई।
बताते चलें कि एसआई भर्ती 2021 में पेपर लीक केस में एसओजी अब तक 50 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें से 25 को जमानत मिल चुकी है। वहीं, पुलिस विभाग ने 20 ट्रेनी एसआई को सस्पेंड कर दिया है। हाल ही में जयपुर और उदयपुर रेंज में 11, बीकानेर रेंज में 8, और अजमेर रेंज में 1 ट्रेनी एसआई को निलंबित किया गया है।