लघु बचत योजनाओं के नियमों में बदलाव
पोस्ट ऑफिस के जरिये राष्ट्रीय छोटी बचत योजनाओं के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया गया है। नए बदलाव 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होंगे।
सरकार ने पोस्ट ऑफिस के जरिये राष्ट्रीय छोटी बचत योजनाओं के तहत अनियमित तरीके से खोले गए खातों को नियमित करने की कोशिश की है। इसके लिए एक नया सर्कुलर जारी किया गया है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने यह सर्कुलर जारी किया है। इसमें इन बदलावों की घोषणा की गई है। इनमें स्मॉल सेविंग स्कीम्स की---सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, एनपीएस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम, किसान विकास पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, रेकरिंग डिपॉजिट आदि शामिल हैं। नए बदलाव 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होंगे।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बदलाव के लिए छह श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। इनके लिए दिशानिर्देश इस प्रकार हैं- असंगत एनएसएस खाते, नाबालिग के नाम पर खोले गए पीपीएफ खाते, कई पीपीएफ खाते, एनआरआई-एक्सटेंडेड पीपीएफ खाते और अभिभावकों के अलावा दादा-दादी की ओर से खोले गए सुकन्या समृद्धि खातों (एसएसए) का रेगुलराइजेशन मुख्य श्रेणियों में शामिल हैं।
अनियमित एनएसएस खाते---इनका आकलन निम्न प्रकारों में किया गया है: डीजी आदेश से पहले खोले गए दो एनएसएस-87 खाते। डीजी आदेश के बाद खोले गए दो एनएसएस-87 खाते। दो से अधिक एनएसएस-87 खातों के मामले में।
(ए) डीजी पोस्ट के ऑर्डर नंबर 35-19/9GSB-III दिनांक 2.4.1990 से पहले खोले गए एनएसएस-87 खाते: (i) पहले खोले गए खाते को मौजूदा स्कीम रेट मिलेगा (ii) दूसरे खाते (पहले खाते के बाद खोले गए) को मौजूदा POSA (पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट) रेट प्लस बकाया राशि पर 2 फीसदी मिलेगा।
(iii) पॉइंट (i) और (ii) निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे: (ए) दोनों खातों में क्यूमलेटिव डिपॉजिट प्रत्येक वर्ष के लिए लागू जमा सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए (बी) अतिरिक्त जमा (यदि कोई हो) निवेशक को बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। (iv). पॉइंट (i) से (iii) वित्त मंत्रालय की ओर से जारी 12 जुलाई 2024 के ओएम की तारीख से 30 सितंबर 2024 तक एनएसएस-87 के निवेशकों को दी जाने वाली एकमुश्त विशेष छूट की प्रकृति के हैं। (v). 1 अक्टूबर 2024 से दोनों खातों पर शून्य ब्याज मिलेगा।
(बी) डीजी पोस्ट के ऑर्डर नंबर 35-19/90-SB-III दिनांक 2.4.1990 के बाद खोले गए दो एनएसएस-87 खाते: (i). पहले खोले गए खाते को मौजूदा स्कीम रेट मिलेगा (ii). दूसरे खाते (पहले खाते के बाद खोले गए) को बकाया राशि पर मौजूदा POSA रेट मिलेगा। (iii). पॉइंटर (i) और (ii) निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं: (a). दोनों खातों में क्यूमलेटिव डिपॉजिट प्रत्येक वर्ष के लिए लागू जमा सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए (b) अतिरिक्त जमा (यदि कोई हो) निवेशक को बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। (iv). पॉइंट (i) से (iii) वित्त मंत्रालय की ओर से जारी 12 जुलाई 2024 के ओएम की तारीख से 30 सितंबर 2024 तक एनएसएस-87 के निवेशकों को दी जाने वाली एकमुश्त विशेष छूट की प्रकृति के हैं। (v) 1 अक्टूबर 2024 से दोनों खातों पर शून्य फीसदी ब्याज मिलेगा
(सी) दो से अधिक एनएसएस-87 खातों के मामले में: डीजी पोस्ट के ऑर्डर नंबर 35-19/90-SB-III दिनांक 2.4.1990 से पहले/बाद में खोले गए दो खातों के लिए जिक्र किए गए नियम लागू होंगे। तीसरे खाते या अधिक अनियमित खातों के लिए कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। मूलधन निवेशक को वापस कर दिया जाएगा।
नाबालिग का पीपीएफ खाता
(ए) ऐसे अनियमित खातों के लिए POSA ब्याज का भुगतान तब तक किया जाएगा जब तक कि व्यक्ति (नाबालिग) खाता खोलने के योग्य नहीं हो जाता यानी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष हो जाती है। इसके बाद लागू ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा। (बी) ऐसे खातों के लिए परिपक्वता अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जब नाबालिग वयस्क हो जाता है। यानी वह तारीख जब व्यक्ति खाता खोलने के योग्य हो जाता है।
एक से अधिक पीपीएफ खाते
(ए) प्राइमरी खाते पर स्कीम रेट मिलेगा, बशर्ते जमा प्रत्येक वर्ष के लिए लागू सीमा के भीतर हो। प्राथमिक खाता किसी भी डाकघर/एजेंसी बैंक में निवेशक की ओर से चुने गए दो खातों में से एक है जहां निवेशक नियमितीकरण पर खाते को जारी रखना पसंद करता है। (बी) दूसरे खाते की शेष राशि को पहले खाते में मिला दिया जाएगा, बशर्ते प्राइमरी अकाउंट प्रत्येक वर्ष उपयुक्त निवेश सीमा के भीतर रहे। विलय के बाद प्राथमिक खाता ब्याज की प्रचलित योजना दर का आनंद लेना जारी रखेगा। दूसरे खाते में बैलेंस राशि, अगर कोई हो, शून्य फीसदी ब्याज दर के साथ वापस कर दी जाएगी। (सी) प्राइमरी और दूसरे खाते से इतर किसी भी अतिरिक्त खाते पर उस खाते को खोलने की तारीख से शून्य फीसदी ब्याज अर्जित होगा।
एनआरआई पीपीएफ खाते का विस्तार
केवल उन सक्रिय एनआरआई के पीपीएफ खातों के लिए जो लोक भविष्य निधि योजना (पीपीएफ), 1968 के तहत खोले गए हैं, जहां फॉर्म एच ने विशेष रूप से खाताधारक की निवास स्थिति नहीं पूछी थी, खाताधारक (भारतीय नागरिक जो एनआरआई बन गया था) को POSA ब्याज दर दी जाएगी।
नाबालिग का लघु बचत खाता (पीपीएफ और एसएसवाई को छोड़कर)
ऐसे अनियमित खातों को साधारण ब्याज के साथ नियमित किया जा सकता है। खाते पर साधारण ब्याज की गणना के लिए ब्याज दर प्रचलित POSA दर होनी चाहिए।
दादा-दादी सुकन्या समृद्धि खाता (एसएसए)
(ए) दादा-दादी (जो कानूनी अभिभावक नहीं हैं) के संरक्षण में खोले गए खातों के मामले में संरक्षकता कानून के तहत हकदार व्यक्ति, यानी प्राकृतिक अभिभावक (जीवित माता-पिता) या कानूनी अभिभावक को हस्तांतरित की जाएगी। (बी). यदि सुकन्या समृद्धि खाता योजना, 2019 के पैरा 3 के उल्लंघन में एक परिवार में दो से अधिक खाते खोले जाते हैं, तो अनियमित खातों को योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में खोले गए खाते के रूप में मानते हुए बंद कर दिया जाएगा।