आईटीआर में सैर-सपाटे का खर्चे भी बताया होगा
छुट्टियों में घूमने जाने और खूब सारा पैसा खर्च करने की जानकारी अब सरकार को देनी पड़ सकती है। इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करते समय यह जानकारी देनी पड़ेगी।

छुट्टियों में घूमने जाने और खूब सारा पैसा खर्च करने की जानकारी अब सरकार को देनी पड़ सकती है। इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करते समय यह जानकारी देनी पड़ेगी। सरकार इसके लिए आईटीआर फॉर्म में कुछ बदलाव कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो उन लोगों को परेशानी होगी जो अपनी इनकम कम दिखाते हैं, लेकिन आलीशान जिंदगी जीते हैं।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) आईटीआर फॉर्म को बदलने जा रहा है। इसका मकसद है, लोग अपनी इनकम को कम न दिखाएं और जिनकी कमाई के हिसाब से खर्चे ज्यादा हैं, उनकी पहचान की जा सके। नए आईटीआर फॉर्म में छूट और राहत के बारे में ज्यादा जानकारी मांगी जाएगी। इससे यह पता चलेगा कि कहीं लोग गलत तरीके से छूट लेकर अपनी इनकम तो नहीं छुपा रहे हैं। फॉर्म में महंगे हॉलिडे जैसे खर्चों की जानकारी मांगी जा सकती है।
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि आईटीआर फॉर्म पूरी तरह से तो अगले साल से बदले जाएंगे, लेकिन कुछ बदलाव इस साल के असेसमेंट ईयर में ही लागू किए जा सकते हैं।
नए आईटीआर फॉर्म जल्द ही जारी किए जाएंगे।
अधिकारियों के अनुसार एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस) को भी बेहतर बनाया जाएगा। इससे डेटा का विश्लेषण करने और संदिग्ध मामलों को पहचानने में मदद मिलेगी। एआईएस एक स्टेटमेंट है, जिसमें टैक्सपेयर की एक खास साल की पूरी जानकारी होती है। इसमें ब्याज से हुई कमाई, डिविडेंड इनकम या टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (टीसीएस) जैसी जानकारी शामिल होती है। ज्यादातर जानकारी पहले से ही भरी हुई होती है, जिससे टैक्स रिटर्न फाइल करना आसान हो जाता है।
डिपार्टमेंट ने टीसीएस का दायरा भी बढ़ा दिया है। अब इसमें लग्जरी आइटम की खरीदारी को भी शामिल किया गया है। इससे खर्चों पर नजर रखी जा सकेगी और बिना बताई गई इनकम का पता लगाया जा सकेगा।