चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इन नियुक्तियों के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि फिलहाल नियुक्तियों पर रोक नहीं लगा रहे हैं।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इन नियुक्तियों के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि फिलहाल नियुक्तियों पर रोक नहीं लगा रहे हैं। याचिका पर तीन जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी। बता दें कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की थी कि वह फिलहाल दोनों नियुक्तियों पर रोक लगाए। इसके लिए दलील ये दी गई थी कि कोर्ट पहले भी ऐसे फैसले ले चुका है।

याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि नए क़ानून के मुताबिक दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी हो गई है। वकील विकास सिंह ने पिछले साल 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इन पदों पर नियुक्ति, चीफ जस्टिस, पीएम और विपक्ष के नेता वाली कमेटी द्वारा की जाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कोई व्यवस्था दी है तो उसकी यूं अवहेलना नहीं हो सकती। 

याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि दो बार ये मामला पहले भी आया था। हमने कहा था कि सामान्य तौर पर हम कानून पर रोक नहीं लगाते हैं। हम अंतरिम आदेशों के माध्यम से कानूनों पर रोक नहीं लगाते हैं। बता दें कि नौकरशाह सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को गुरुवार को देश का अगला चुनाव आयुक्त चुना गया है। दोनों नौकरशाहों को चुनाव आयुक्त बनाने का फैसला पीएम मोदी नीत पैनल ने किया। इस पैनल में अमित शाह के साथ-साथ कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी थे।