कोटा में कोचिंग गाइडलाइन की अवहेलना पर भारी जुर्माना

कोटा में कोचिंग गाइडलाइन की अवहेलना  पर भारी जुर्माना

कोटा जिला कलक्टर ने शहर के कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल संचालकों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए हैं। कोटा में कोचिंग स्टूडेंटस सुसाइड मामलों में हो रही बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार की ओर से हाल में कोचिंग के संबंध में गाइडलाइन जारी की गई है। 

जिला कलेक्टर डॉ रविंद्र गोस्वामी के आदेश में सभी कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल संचालकों को  गाइडलाइन की पालना की हिदायत दी गई है। केंद्री. शिक्षा मंत्रालय ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी-2000 के तहत गाइडलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन कोचिंग सेंटर 2024 में 16 साल की उम्र से कम विद्यार्थियों को कोचिंग में प्रवेश नहीं देने और कक्षा दसवीं के बाद ही दाखिला देने को कहा गया है।

गाइडलाइन के अनुसार 50 से अधिक बच्चों के प्रवेश वाले संस्थान को कोचिंग माना जाएगा। बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यार्थी के स्कूल समय के दौरान कोचिंग नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों को एक दिन में 5 घंटे से अधिक की क्लास नहीं लेने के निर्देश दिए गए हैं। क्लास सुबह जल्दी और देर शाम तक संचालित नहीं की जाएगी।

गाइडलाइन में यह कहा गया है कि प्रवेश के तहत विद्यार्थियों को अन्य विकल्प भी बताए जाएं। इनमें मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस के अलावा विद्यार्थी किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, यह भी जानकारी देनी होगी। सार्वजनिक अवकाश और त्यौहार पर कोचिंग संस्थान को छुट्टी देनी होगी।

कलक्टर के आदेश में कहा गया है कि नियमों की अवहेलना करने वाले कोचिंग संस्थानों पर पहली बार 25 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, दूसरी बार नियम की अनदेखी करने पर एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। अगर तीसरी बार गाइडलाइन की अवहेलना होती है, तो संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।