पेटीएम बैंक को मिली 15 दिन की राहत

पेटीएम बैंक को मिली 15 दिन की राहत

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को सेवाएं जारी रखने के लिए 15 दिन की और मोहलत दी है। पहले आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद नए डिपॉजिट्स लेने और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पर रोक लगाने का आदेश दिया था। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 15 मार्च, 2024 तक का समय दिया गया है।

आरबीआई की ओर से जारी बयान के अनुसार 15 मार्च, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक अकाउंट्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में कोई और डिपॉजिट या क्रेडिट ट्रांजैक्शन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। पेटीएम के ग्राहक 15 मार्च तक सेविंग्स बैंक अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि सहित अपने अकाउंट्स से शेष राशि की निकासी या उपयोग बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के कर सकेंगे।

9 फरवरी को पेटीएम ने कहा था कि मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के पूर्व चेयरमैन एम दामोदरन की अगुवाआई में एक ग्रुप एडवाइजरी कमिटी बनाई है यह कमिटी इसे कंप्लॉयंस और रेगुलेशन पर सलाह देगी 3 सदस्यों की इस कमिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) के पूर्व प्रेसिडेंट एमएम चिताले और आंध्रा बैंक के पूर्व सीएमडी आर रामचंद्रन हैं