पेटीएम बैंक पर चला आरबीआई का डंडा

पेटीएम बैंक पर चला आरबीआई का डंडा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ कड़ा ऐक्‍शन लिया है। केंद्रीय बैंक ने उसे किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्‍ट्रूमेंट, वॉलेट या फास्टैग इत्‍यादि में जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से रोक दिया है। 29 फरवरी 2024 के बाद से ये नियम लागू होंगे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) के खिलाफ रिजर्व बैंक ने यह कदम व्यापक प्रणाली ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की कम्‍प्‍लायंस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के बाद उठाया है। कम्‍प्‍लायंस के मुद्दे को लेकर आरबीआई को कई तरह की शिकायतें मिली थीं।

आरबीआई ने बुधवार को बयान में इसकी जानकारी दी। उसने कहा कि इन रिपोर्टों से पेमेंट्स बैंक में लगातार नियमों के गैर-अनुपालन और सामग्री पर्यवेक्षण से जुड़ी चिंताएं सामने आईं। इसके बाद आगे की निरीक्षण कार्रवाई की जरूरत पड़ी।

केंद्रीय बैंक ने कहा, किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड माध्यम, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड को कभी भी जमा किया जा सकता है।

इसके साथ ही आरबीआई ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड माध्यम, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति किसी प्रतिबंध के बगैर दी जाएगी। इसके पहले आरबीआई ने मार्च, 2022 में पीपीबीएल को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया था।