कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री को “सुप्रीम” राहत

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को डीके शिवकुमार के खिलाफ 2018 का मनी लॉन्ड्रिंग मामला रद्द कर दिया

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री को “सुप्रीम” राहत

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के संकटमोचक कहे जाने वाले डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को डीके शिवकुमार के खिलाफ 2018 का मनी लॉन्ड्रिंग मामला रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि Prevention of Money Laundering Act (PMLA) के तहत शुरू की गई शिवकुमार के खिलाफ कार्यवाही रद्द की जाती है।

अगस्त 2017 में दिल्ली में शिवकुमार के फ्लैटों में मिली बेहिसाब नकदी से संबंधित मामला अब रद्द किया गया था। शिवकुमार ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित मामले में उन्हें जारी किए गए ईडी समन को रद्द करने से इनकार करने के हाईकोर्ट के 2019 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।