भोजशाला में सर्वे रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में धार जिले के विवादित स्थल भोजशाला और कमल मौला मस्जिद में ASI (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

भोजशाला में सर्वे रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में धार जिले के विवादित स्थल भोजशाला और कमल मौला मस्जिद में ASI (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें ASI को विवादित स्थल भोजशाला और कमल मौला मस्जिदमें सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था।

22 मार्च को धार की भोजशाला में सर्वे शुरू हुआ था। वाराणसी की ज्ञानवापी की तरह ही भोजशाला में सर्वे किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष ने 22 मार्च को ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी। पर कोर्ट ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था।

आशीष गोयल, जो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान ASI टीम के साथ भी हैं, ने एक न्यूज एजेंसी को बताया था कि सर्वेक्षण नए वैज्ञानिक तरीकों, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का उपयोग करके बिना किसी रुकावट के किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि परिसर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की जा रही है। गोयल ने कहा, यह शाश्वत सत्य है कि भोजशाला का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। शिलालेख, स्तंभ और भोजशाला के प्रत्येक टुकड़े से पता चलता है कि यह एक हिंदू संरचना है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने अंतरिम निर्देश में कहा कि सर्वेक्षण के नतीजे के आधार पर उसकी अनुमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि विवादित स्थलों पर कोई भौतिक खुदाई नहीं की जानी चाहिए, जिससे इसका स्वरूप बदल जाए।