दवा निर्माण मानकों का सख्ती से हो पालन

दवा निर्माण मानकों का सख्ती से हो पालन

भारतीय दवा कंपनियों को इस साल दवा निर्माण मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। ये नियम 28 दिसंबर को जारी किए गए एक सरकारी अधिसूचना में दिए गए हैं। हालांकि, छोटी कंपनियों ने कर्ज के बोझ का हवाला देते हुए देरी की मांग की है। 2022 से विदेशों में भारतीय दवाओं से जुड़ी मौत की घटनाओं के बाद केंद्र सरकार ने दवा फैक्ट्रियों की जांच बढ़ा दी है, ताकि 50 अरब डॉलर के उद्योग की छवि सुधारी जा सके।

अधिसूचना में कहा गया है कि निर्माता को दवाओं की विशिष्टता के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपने वांछित उपयोग के लिए उपयुक्त हैं। अधिसूचना के अनुसार कंपनियों को केवल तभी किसी तैयार उत्पाद का विपणन करना चाहिए, जब सामग्री के परीक्षणों के संतोषजनक परिणामप्राप्त हों और बैच के बार-बार परीक्षण या सत्यापन की अनुमति देने के लिए मध्यवर्ती और अंतिम उत्पादों के नमूनों की पर्याप्त मात्रा बरकरार रखें।