पहली बार घर खरीदने वाले पीएफ से करें डाउन पेमेंट

ईपीएफओ (एंप्लॉईज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन) ने पीएफ फंड निकासी के नियमों में अहम बदलाव किया है। अब कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट से घर के डाउन पेमेंट के लिए पैसे निकाल सकेंगे।

पहली बार घर खरीदने वाले पीएफ से करें डाउन पेमेंट

ईपीएफओ (एंप्लॉईज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन) ने पीएफ फंड निकासी के नियमों में अहम बदलाव किया है, जो खासतौर पर उन वेतनभोगी लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर है जो पहली बार अपना घर खरीदने की योजना बना रहे हैं। अब कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट से घर के डाउन पेमेंट के लिए पैसे निकाल सकेंगे। इस कदम से न सिर्फ लाखों कर्मचारियों को अपने घर का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर को भी मजबूती मिल सकती है।

नए नियमों के तहत अब ईपीएफओ सदस्य, जिनका खाता कम से कम 3 साल पुराना है, अपने पीएफ बैलेंस का 90% तक निकाल सकते हैं। यह रकम घर की डाउन पेमेंट, होम लोन की ईएमआई भरने या नया घर बनवाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है।

पहले यह सुविधा केवल तब मिलती थी जब खाता कम से कम 5 साल पुराना हो। साथ ही, निकासी की सीमा भी तय थी 36 महीने के कुल योगदान और प्रॉपर्टी की लागत में से जो भी कम हो, उतना ही पैसा निकाला जा सकता था। इसके अलावा, अगर कोई सदस्य किसी हाउसिंग स्कीम में शामिल होता था, तो वह पीएफ से पैसा नहीं निकाल सकता था। 

नया बदलाव उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, जो लंबे समय से घर खरीदने की योजना बना रहे हैं लेकिन डाउन पेमेंट के लिए फंड की कमी महसूस कर रहे थे।