पृथ्वीराज नगर में बिना जेडीए पट्टे के भी बिजली कनेक्शन
राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में पृथ्वीराज नगर के निवासियों को बड़ी राहत देते हुए बिना जेडीए पट्टे वाले भूखंडधारियों को भी बिजली कनेक्शन लेने की छूट दे दी हैl
राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में पृथ्वीराज नगर के निवासियों को बड़ी राहत देते हुए बिना जेडीए पट्टे वाले भूखंडधारियों को भी बिजली कनेक्शन लेने की छूट दे दी हैl जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता ने शकुंतला शर्मा व अन्य की विशेष अपीलों का निपटारा करते हुए यह आदेश दिए l
एडवोकेट प्रहलाद शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पूर्व में पृथ्वीराज नगर से जुड़े एक मामले में 5 जुलाई,2013 को पृथ्वीराज नगर में सिर्फ जेडीए पट्टे वाले भूखण्डधारियों को बिजली कनेक्शन जारी करने के आदेश दिए थेl एकलपीठ ने गृह निर्माण सहकारी समितियों के पट्टे वाले भूखण्डधारियों को बिजली कनेक्शन नहीं देने को कहा था l
इस आदेश को खंडपीठ में दी गई चुनौती में कहा गया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-43 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को मूलभूत आवश्कता के लिए बिजली कनेक्शन लेने का अधिकार हैl लेकिन एकलपीठ के आदेश से न केवल धारा-43 की अवहेलना हो रही है, बल्कि नागरिकों को मूलभूत आवश्यकता से वंचित किया जा रहा हैl
सुनवाई के बाद जस्टिस भंडारी और जस्टिस मेहता की पीठ ने एकलपीठ के 5 जुलाई,2013 के दिए आदेश को रद्द कर दिया हैl