मोदी की जाति पर टिप्पणी, राहुल के खिलाफ याचिका

मोदी की जाति पर टिप्पणी, राहुल के खिलाफ याचिका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई है। सोमवार को दायर याचिका सुनवाई के लिए जयपुर मेट्रो-द्वितीय के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत -11 ने 23 फरवरी की तारीख तय की है।

वकील विजय कलंदर की ओर से दायर शिकायत में कहा गया है कि पीएम मोदी की जाति के खिलाफ राहुल गांधी के बयान ने विभिन्न वर्गों और समुदायों के बीच अविश्वास की भावना पैदा की है। शिकायत में राहुल गांधी के न्याय यात्रा के दौरान दिए गए उस बयान का हवाला दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी "जन्मजात ओबीसी नहीं हैं"।
उनके बयान को देश की शांति, सुरक्षा, एकता और अखंडता के खिलाफ बताया गया है

शिकायत में आगे कहा गया कि राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से खुद को कश्मीरी पंडित बताते हैं, जबकि उनके दादा एक गैर-हिंदू परिवार से थे। शिकायतकर्ता ने कहा, 'कोर्ट पहले ही कई फैसलों में कह चुका है कि पिता की जाति ही बच्चों की जाति होगी। जाति जन्म से होती है और इसे बदला नहीं जा सकता। ऐसे में राहुल गांधी ने अपनी जाति छिपाकर बयान जारी किया है, इसके कारण शिकायतकर्ता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसलिए मामले में कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

राहुल गांधी ने कहा था, 'नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात में तेली जाति में हुआ है। उनके समुदाय को वर्ष 2000 में भाजपा द्वारा ओबीसी घोषित किया गया था। आपके प्रधानमंत्री का जन्म ओबीसी में नहीं हुआ था, प्रधान मंत्री का जन्म सामान्य जाति में हुआ था। वे पूरी दुनिया से झूठ बोल रहे हैं कि वह ओबीसी में पैदा हुए थे। वे जीवन भर जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, यह कांग्रेस पार्टी कराएगी।