जेल में रहेंगे ट्रेनी एसआई व कांस्टेबल

एसआई भर्ती पेपरलीक केस में सीएमएम कोर्ट द्वारा 11 ट्रेनी एसआई और कांस्टेबल को दी जमानत को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।

जेल में रहेंगे ट्रेनी एसआई व कांस्टेबल

एसआई भर्ती पेपरलीक केस में सीएमएम कोर्ट द्वारा 11 ट्रेनी एसआई और कांस्टेबल को दी जमानत को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने सीएमएम कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि गिरफ्तार आरोपियों के संबंध में तथ्य जांचने के लिए डीजीपी को निर्देश दिए हैं, उनकी रिपोर्ट के आने से पहले कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है।

हाईकोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिए कि पहले से लंबित 12 आरोपियों की गिरफ्तारी के तथ्यों की जांच करके 15 दिन में रिपोर्ट सीएमएम कोर्ट में पेश करें। रिपोर्ट आने के बाद सीएमएम कोर्ट अवैध हिरासत के बिंदू को तय करें।

जयपुर मेट्रो-द्वितीय के सीएमएम कोर्ट ने 11 ट्रेनी एसआई और एक कॉन्स्टेबल को 12 अप्रैल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। इस पर हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल को अंतरिम रोक लगाई थी। रोक के बाद आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को एक सप्ताह में मामले की सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए।


इसी मामले में हाईकोर्ट ने गृह सचिव, डीजीपी और आरपीएससी सचिव को नोटिस भी जारी किए दिया हैं। याचिकाकर्ता राजेंद्र सेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश गणेश मीणा ने नोटिस के जरिए पूछा है कि जब जांच एजेंसियों ने फर्जीवाड़े की बात कबूली है, तो दोषियों को हटाकर वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को क्यों नहीं लिया जा रहा?