करदाताओं को दी बड़ी राहत

करदाताओं को दी बड़ी राहत

मोदी सरकार ने देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स का ध्यान रखते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है अब हर करदाता का 1 लाख रुपये तक की पेंडिग टैक्स डिमांड को माफ कर दिया जाएगा आयकर विभाग ने स्मॉल टैक्स डिमांड (Small Tax Demands) को वापस लेने के लिए प्रति करदाता (Taxpayer) 1 लाख रुपये की सीमा निर्धारित की है यह निर्णय अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) में डायरेक्ट टैक्स डिमांड (Direct Tax Demands) को वापस लेने के संबंध में की गई घोषणा के बाद लिया गया है

आयकर विभाग ने एक आधिकारिक आदेश के जरिये असेसमेंट ईयर 2015-16 तक की टैक्स डिमांड पर ध्यान केंद्रित करते हुए विड्रॉल के नियमों की रूपरेखा तैयार की है इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं का ध्यान रखते हुए 2024-25 के अंतरिम बजट में घोषणा की थी कि सरकार ने डायरेक्ट टैक्स मामले में पुराने विवादित टैक्स डिमांड (Withdraw Controversial Tax Demand) से लोगों को राहत देने का प्रस्ताव किया है इसके तहत वित्त वर्ष 2009-10 तक 25,000 रुपये और 2010-11 तक 10,000 रुपये तक की विवादित इनकम टैक्स डिमांड (Income Tax Demand Notice) वापस ली जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान करदाताओं के लिए सेवा में सुधार पर है

इस कदम से करदाताओं को लाभ होने और वित्तीय बोझ कम होने की उम्मीद है उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 की विवादित टैक्स डिमांड (Old Disputed Direct Tax Demands) को वापस लेने से एक करोड़ करदाताओं को फायदा होगा

आयकर विभाग ने नए आदेश में कहा है कि 31 जनवरी, 2024 तक इनकम टैक्स (Income Tax), वेल्थ टैक्स (Wealth Tax) और गिफ्ट टैक्स (Gift Tax) से संबंधित बकाया मांगों को माफ कर समाप्त कर दिया जाएगा हालांकि, यह किसी एक करदाता के लिए ₹ 1 लाख की अधिकतम सीमा के अधीन है इसमें इन्टरेस्ट, पेनाल्टी, फीस, सेस और सरचार्ज के साथ-साथ टैक्स डिमांडस शामिल है